गो फर्स्ट एयरलाइन के खिलाफ एनसीएलटी ने लिया बड़ा फैसला
नई दिल्ली । राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने गो फर्स्ट एयरलाइन के परिसमापन की मंजूरी दे दी। यह कंपनी पिछले कुछ सालों से वित्तीय मुश्किलों का सामना कर रही थी। इस निर्णय के बाद कंपनी गति से वित्तीय संकट से बाहर होगी। न्यायाधिकरण ने कहा कि कंपनी के 54 विमानों का पंजीकरण रद्द किया गया है। इसके चलते कंपनी का परिचालन ठप हो गया है। इस कदम से कर्जदाताओं को नुकसान हो सकता है। एयरलाइन ने मई 2023 में एनसीएलटी में दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए आवेदन किया था। अब उन्हें सम्भावित समाधान की दिशा में कदम बढ़ाना होगा। गो फर्स्ट के बंद होने से यात्री किसी अन्य विमानन सेवा का उपयोग कर सकते हैं। सुरक्षित रहने के लिए वे सही विकल्प की तलाश में निकलें। वित्तीय संकट कारगर उपायों से पूरी तरह से बाहर निकलने के लिए इस समय में कंपनी को सख्ती से अपनी योजनाएं बनानी होगी। यह भी महत्वपूर्ण है कि कर्जदाताओं के हितों का भी ध्यान रखा जाए।
राशिफल: जानिए, कैसा रहेगा आपका आज का दिन (27 मार्च 2026)
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सपत्नीक अंगारेश्वर महादेव का पूजन-दर्शन कर अभिषेक किया
देश में गैस संकट के बीच IOCL ने ईरान के साथ व्यापार बढ़ाया
श्रद्धालुओं को सुविधाएँ उपलब्ध कराने में नहीं रखी जाएगी कोई कमी : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
राज्य सरकार "सच्चा वादा और पक्का काम" के ध्येय को साकार करते हुए बढ़ रही है संकल्प से सिद्धि की ओर : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
आईपीएल का दूसरा चरण: बीसीसीआई ने लीग मैचों और प्लेऑफ की जानकारी दी
A350 विमान में तकनीकी समस्या, एयर इंडिया की लंदन जाने वाली फ्लाइट वापस दिल्ली
आंध्र प्रदेश बस हादसे पर शोक की लहर, प्रधानमंत्री कार्यालय ने की सहायता की घोषणा