नियमों का उल्लंघन करने वाले बैंकों पर लगा जुर्माना
मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक ने विभिन्न नियामक मानदंडों के उल्लंघन के लिए पांच सहकारी बैंकों पर कुल 60.3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। राजकोट नागरिक सहकारी बैंक पर 43.30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना निदेशकों और उनके रिश्तेदारों को कर्ज और अग्रिम पर प्रतिबंध समेत अन्य बातों को लेकर रिजर्व बैंक के निर्देशों का पालन न करने को लेकर लगाया गया है। केंद्रीय बैंक ने द कांगड़ा को-ऑपरेटिव बैंक (नई दिल्ली), राजधानी नगर सहकारी बैंक (लखनऊ) और जिला सहकारी बैंक, गढ़वाल (कोटद्वार, उत्तराखंड) पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा जिला सहकारी बैंक (देहरादून) पर दो रुपए का जुर्माना लगाया गया है। रिजर्व बैंक ने कहा कि प्रत्येक मामले में, जुर्माना नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंकों द्वारा अपने संबंधित ग्राहकों के साथ किए गए समझौते के किसी भी लेनदेन की वैधता को प्रभावित करना नहीं है।
भोपाल में कांग्रेस ने किया अनोखा विरोध, महिलाओं को बांटे लकड़ी के चूल्हे
राहुल गांधी का फैसले ने खड़गे के घर में मचाई हलचल, केरल लिस्ट पर विवाद
घर के दाम स्थिर रहेंगे, खाड़ी युद्ध खत्म होने के बावजूद रिपोर्ट में चेतावनी
मां के साथ हैवानियत पर पुलिस ने नहीं लिखी FIR, आहत नाबालिग ने खाया जहर
‘दीदी की 10 प्रतिज्ञा’: ममता बनर्जी का घोषणापत्र महिलाओं और युवाओं को समर्पित
खौफनाक हमला: ओमान के पास भारतीय नाविकों ने बचाई अपनी जान
नई व्यवस्था: 23 मार्च से राज्यों को एलपीजी की आपूर्ति बढ़ी, 20% अतिरिक्त गैस