सर्वोच्च न्यायालय ने कहा- अदालत प्रशासन नहीं चला सकती
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट के एक आदेश पर रोक लगा दी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गोवा के पांच गांवों कलंगुट-कैंडोलिम, अरपोरा, नागोआ और पारा के दिसंबर 2022 के आउटलाइन डेवलेपमेंट प्लान को बर्खास्त कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा कि अदालत प्रशासन नहीं चला सकती। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की अवकाश पीठ ने गोवा सरकार के टाउन एंड प्लानिंग विभाग की याचिका पर यह आदेश दिया।
गोवा सरकार के विभाग ने बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जाती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आउटलाइन डेवलेपमेंट प्लान (ओडीपी) के तहत किसी भी तरह के निर्माण कार्य पर तब तक रोक जारी रखने का आदेश दिया, जब तक मामला हाईकोर्ट के समक्ष लंबित है। सुप्रीम कोर्ट ने अब मामले पर सुनवाई जुलाई के तीसरे हफ्ते तक स्थगित कर दी है।
ओडीपी स्थानीय स्तर पर भविष्य के विकास के लिए बनाई जाने वाली योजना है, जिसे स्थानीय लोग, भूमि के मालिक और संबंधित सरकारी विभाग साथ मिलकर बनाते हैं। दिसंबर 2022 में गोवा के पांच गांवों के लिए 2030 तक बनाई गई विकास योजना के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी।
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