शादी में 100 से ज्यादा मेहमानों के लिए 3 दिन पहले देनी होगी सूचना
रायपुर|1 अप्रैल से छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में स्वच्छता की परिभाषा और नियम बदलने जा रहे हैं. केंद्र सरकार की नई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी 2026 पुराने 2016 वाले नियमों की जगह लेंगे. इन नई पॉलिसी के अनुसार नया कानून न केवल आम नागरिकों को सचेत करेंगा बल्कि स्थानीय निकायों जैसे-नगर निगम, नगर पालिका की जावबदेही तय करेगा. इन नए नियमों में सबसे कड़ा प्रावधान ‘ऑन द स्पॉट फाइन’ का है. ये जुर्माना 500 रुपये से 50 हजार तक हो सकता है जो स्थानीय निकाय उपनियम के अनुसार तय किया जाएगा|
प्रदेश के 193 नगरीय निकायों में नए नियम लागू
छत्तीसगढ़ के 193 नगरीय निकायों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 2016 लागू है. प्रदेश के नगरीय निकाय अभी 2016 के नियमों और प्रावधानों को ही ठीक से लागू नहीं कर पाए हैं. अब 2026 के नियम लागू होने जा रहे हैं. इसमें एक हिस्सा सामाजिक आयोजनों से जुड़ा होगा. नए नियमों के मुताबिक यदि आप घर या किसी निजी स्थान पर शादी, जन्मदिन या इस तरह का कोई और समारोह करते हैं जिसमें 100 से अधिक लोग शामिल हो रहे हैं तो आयोजन के तीन दिन पहले स्थानीय निगम या पालिका को इसकी लिखित सूचना देनी पड़ेगी|
क्यों बढ़ाई गई शक्ति?
यह नियम इसलिए लाया गया है ताकि अचानक पैदा होने वाले भारी कचरे के निपटने की पूर्व व्यवस्था की जा सके. पुराने नियमों के सही पालन नहीं होने पर अब सख्ती बढ़ाई गई हैं. नए नियम के अनुसार यदि सूचना नहीं दी गई और आयोजन स्थल पर गंदगी मिली, तो आयोजक पर भारी जुर्माना लगेगा|
सभी गाड़ियों में लगेंगे जीपीएस
इतना ही नहीं अक्सर गाड़ियों से कचरा गायब होने की खबरें सामने आती रहती हैं. इसे रोकने के लिए 50 हजार से अधिक आबादी वाले शहरों में सभी कचरा वाहनों में जीपीएस ट्रैंकिंग अनिवार्य कर दी गई हैं. सभी निकायों को हर महीने केंद्रीय पोर्टल पर डेटा अपलोड करना होगा. जिससे की डेटा की हेराफेरा रोकी जा सके|
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