दोस्त को ट्रेन के सामने धक्का देने के मामले में दो दोषियों को 10 साल की सजा
रायपुर : से सामने आए एक गंभीर आपराधिक मामले में अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। Raipur attempted murder case में अपने ही दोस्त को ट्रेन के सामने धक्का देकर जान लेने की कोशिश करने वाले दो युवकों को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही कोर्ट ने पीड़ित के पुनर्वास के लिए मुआवजा देने की सिफारिश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से की है।
इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश दिग्विजय सिंह की अदालत में हुई। खमतराई थाना पुलिस द्वारा प्रस्तुत केस डायरी, साक्ष्यों और घटना की गंभीरता को देखते हुए दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया गया। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह अपराध न सिर्फ गंभीर है, बल्कि समाज में असुरक्षा की भावना भी पैदा करता है।
घटना 16 सितंबर 2022 की रात करीब 11 बजे की है। खमतराई इलाके के गणेश नगर स्थित रेलवे पटरी के पास पैसों के लेनदेन को लेकर विवाद हुआ। इसी विवाद में मोहल्ले में रहने वाले अशोक मंडल (32) और ईश्वर सागर (25) ने अपने दोस्त राहुल साहू को चलती ट्रेन के सामने धक्का दे दिया। इस भयावह घटना में राहुल गंभीर रूप से घायल हो गया और उसका एक पैर ट्रेन की चपेट में आकर कट गया।
घटना के तुरंत बाद घायल राहुल को इलाज के लिए अंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों को उसकी जान बचाने के लिए घुटने तक पैर काटना पड़ा। लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने इसे हत्या का प्रयास मानते हुए दोनों आरोपियों को 10-10 साल की सजा सुनाई और पीड़ित को आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए।
राशिफल 11 अप्रैल 2026: जानिए आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा
साय सरकार की पहल से छत्तीसगढ़ में लाखों परिवारों को मिला पक्का मकान
हरी खाद - मिट्टी की खोई उर्वरता बढ़ाने का प्राकृतिक समाधान
एमपी ट्रांसको के इंजीनियरों की केस स्टडी को मिली अंतरराष्ट्रीय पहचान
स्वच्छता के सारथियों के स्वास्थ्य और सम्मान को समर्पित “स्वच्छता स्वाभिमान कार्यशाला”
आगामी मई -जून माह में संभावित स्थानीय निकायो के आम/उप चुनाव के दृष्टिगत मतदाता सूची पुनरीक्षण की तैयारियां तेज
धोवाताल की 60 महिलाओं ने रची आत्मनिर्भरता की मिसाल
सरकार समाज के सभी वर्गों के कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध : उप मुख्यमंत्री देवड़ा
स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधार पर जोर, राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में अहम निर्देश